झारखंड की दुमका कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के दुमका जिले में एक 19 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के आरोप में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई पोग. जिला और सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पवन कुमार ने 7 जून को बलात्कारियों को दोषी ठहराया और कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न देने की स्थिति में सजा की अवधि एक साल बढ़ जाएगी.
मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दोषियों ने पहले पीड़िता से पैसे और एक मोबाइल फोन की मांग की थी क्योंकि पीड़िता का दोस्त एक गैर-आदिवासी था और फिर सभी ने 6 सितंबर, 2017 को दिघी गांव के पास उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता और उसका पुरुष मित्र दुमका से आठ किलोमीटर दूर दिघी में सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय परिसर के पास टहलने के बाद लौट रहे थे, जब उनका सामना रिंग रोड और दिघी रोड के क्रासिंग पर बलात्कारियों से हुआ.
एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को झारखंड के दुमका जिले में 2017 में एक 19 वर्षीय महिला से बलात्कार के लिए 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला और सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पवन कुमार, ने 7 जून को उन्हें दोषी ठहराया और उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
प्राथमिकी के अनुसार, दोषियों ने पहले पीड़िता से पैसे और एक मोबाइल फोन की मांग की थी क्योंकि पीड़िता का दोस्त एक गैर-आदिवासी था, और फिर उन सभी ने उसके साथ बलात्कार किया.
जिन्हें सुनाई गई सजा
- जॉन मुर्मू, गुहियाजोरी
- अलविनुस हेम्ब्रम, कोदोखिंचा
- जयप्रकाश हेम्ब्रम, कोदोखिंचा
- सुभाष हांसदा, कोदोखिंचा
- सुरज सोरेन, कोदोखिंचा
- मार्शेल मुर्मू, गुहियाजोरी
- दानियल किस्कू, ताराजोड़ा गांव
- सुमन सोरेन, बागडुबी
- अनिल राणा, चांदोपानी
- शैलेंद्र मराण्डी, कोदोखींचा
- सद्दाम अंसारी, तेलियाचक
पीड़िता के बयान पर दुमका मुफस्सिल थाना में भादवि की धारा 323, 341, 342, 387, 376(डी), 504, 506, 201/ 34 के तहत प्राथमिकी (कांड संख्या 97/17) दर्ज की गयी. 8 सितंबर, 2017 को पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 16 आरोपियों में से 11 अभियुक्तों का मामला स्पीडी ट्रायल के तहत द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत में चला. पांच अभियुक्तों का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) में चल रहा है.