इस वर्ष बकरीद 12 अगस्त को मनाई जानी है. जिसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि घरों और सोसाइटी में जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी. केवल सरकार की ओर से अधिकृत किये गए कत्लखानों में कुर्बानी की जा सकती है.
मुंबई शहर में केवल अधिकृत 58 इलाकों में कुर्बानी हो सकेगी. बकरीद पर गैरकानूनी तरीके से होने वाली कुर्बानी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है.
सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर लगाई रोक
इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ऑटो रिक्शा स्टैंड सहित किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी पर रोक लगाई है. धार्मिक जगहों पर कुर्बानी के लिए हेड इंस्पेक्टर मार्केट से अनुमति लेनी होगी.
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी लगाए प्रतिबंध
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने निर्देश दिया है कि बकरीद पर कुर्बानी के दौरान जानवरों का खून सीधे बहकर यमुना में नहीं जाना चाहिए.
आदेश में कहा गया है कि भेड़, बकरों और भैंसों की अपने परिसरों में कुर्बानी देने की इच्छा रखने वालों के लिए जरूरी है कि वे कुर्बान किए गए जानवरों के जैविक कचरे का निपटान सही ढंग से करें.
नगर निगम की पशु चिकित्सा सेवाओं के उपनिदेशक वाई कुमार ने कहा कि ईद के अवसर के अलावा कभी भी निजी जगहों पर जानवरों के कुर्बानी की अनुमति नहीं है. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा.