मध्य प्रदेश के इंदौर में BJP विधायक आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीट दिया था. जिसके बाद उन्हें 26 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था. चार दिन जेल में रहने के बाद रविवार 30 जून को BJP विधायक आकाश विजयवर्गीय जेल से रिहा हो गए हैं.
शनिवार को भोपाल की सेशन कोर्ट की सुनवाई के बाद BJP विधायक आकाश विजयवर्गीय को रिहा करने का आदेश सुनाया था. विधायक आकाश ने जेल से निकलने के बाद कहा, क्षेत्र की जनता के लिए हम आगे भी काम करते रहेंगे. जेल में समय अच्छा बीता.
आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका पर शनिवार को भोपाल की जिला एवं सत्र न्यायालय पर सुनवाई पूरी हुई थी. दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने फैसला सुनिश्चित किया.
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बाद में न्यायधीश सुरेश सिंह ने विधायक आकाश को 50 हजार रुपये की जमानत राशि पर छोड़े जाने का आदेश सुनाया. इससे पहले गुरुवार को विधायक आकाश की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया था. दूसरी जमानत अर्जी को भी ADJ कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद भोपाल के जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की गई थी.
यह था मामला
बुधवार को इंदौर-3 विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए आकाश विजयवर्गीय ने जर्जर मकान को गिराने पहुंचे निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई कर दी थी. उनकी निगम कर्मचारी से पहले बहस हुई थी. अपने रवैये को लेकर उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि- पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर दे दनादन के तहत कार्रवाई की जाएगी.