गाजीपुर: हाई कोर्ट ने कहा: पशुओं को चौराहें व सड़क किनारे काटने की अनुमति नहीं
हाई कोर्ट ने गाजीपुर मंडी में अवैध तरीके से पशुओं को काटने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चौराहें व सड़क किनारे पशुओं को काटने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
पशु अधिकारी गौरी मौलेखी ने दायर की याचिका
दरअसल, गाजीपुर मंडी में अवैध तरीके से पशुओं की कटाई की जाती है. इसलिए पशुओं के अधिकारों पर काम करने वाली गौरी मौलेखी ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर मंडी में अवैध तरीके से जानवरों को काटा जाता है.
उनके वकील राज पंजवानी ने कहा कि पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण कानून तथा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत ऐसी गतिविधि को क्रम में रखने का प्रावधान है.
कोर्ट ने नगर निगम से किया सवाल
हाई कोर्ट में नगर निगम के वकील ने कहा कि इस तरह कि गतिविधियों को क्रम में रखने के लिए नीति है तो इस पर कोर्ट ने कहा कि सवाल नीति का नहीं है. बल्कि सवाल यह है कि किस नियम के तहत ऐसी गतिविधि को रखने का प्रावधान है.
जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी. हरिशंकर ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम से पूछा कि किस नियम के तहत और कहां पर कटान की अनुमति दी जाती है?
किस नियम के तहत अनुमति दी जाती है, पीठ ने पूछा
पीठ ने नगर निगम से कहा, आपको यह बताना होगा कि किस नियम- कानून के तहत इस तरह की गतिविधि की कहां पर अनुमति दी जाती है.
अगर आप नियम- कानून नहीं बता सकते तो आपको ऐसी दुकानों को बंद करना होगा. पीठ ने 8 अगस्त की सुनवाई में नगर निगम से नियम बताने के लिए कहा है.
कोर्ट पहले भी दें चुका आदेश
इससे पहले भी हाई कोर्ट ने पिछले साल 31 अगस्त को दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को आदेश दिया था कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना गाजीपुर मंडी में चल रही अवैध पशु कटान की दुकानों को बंद कर दें.
लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब फिर से हाई कोर्ट इस मामले पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा.
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