लोग वाहनों पर अपनी मनमर्ज़ी से स्टाइलिश तरीके से नंबर प्लेट लिखवाते हैं और जब चाहे नंबर प्लेट बदलवा लेते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. दरअसल, अब आने वाले नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) जरूरी कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब जो भी वाहन बाजार में आएंगे, उनमें HSRP लगी होगी.
सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर HSRP व्यवस्था को लागू कर दिया गया है. नए वाहनों में सफलतापूर्वक
HSRP नंबर प्लेट लग जाने के बाद मुख्यालय पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट बदलकर HSRP वाली नंबर प्लेट लागू करेगा, जिसे चरणबद्ध लागू किया जाएगा. HSRP नंबर प्लेट पुराने वाहनों पर भी लगाने की तैयारी चल रही है.
वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए डीलर को चुना गया है. नंबर प्लेट लगाने के लिए अधिकृत किया गया डीलर
डिमांड के अनुसार नंबर प्लेट तैयार कर ग्राहक को उपलब्ध कराएंगे. अगर किसी कारणवश नंबर प्लेट टूट गई और बेकार हो गई, तो वाहन के मालिक को वहां से संबंधित डीलर के पास ही वाहन को लेकर जाना होगा और नंबर प्लेट ठीक करनी होगी.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है. HSRP नंबर प्लेट में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है. फिलहाल वाहनों के शोरूम में इसे अधिकृत किया गया है, जल्द ही राज्य भर में इसके अधिकृत आउटलेट खोले जाएंगे.
क्या है HSRP नंबर प्लेट
- देश में एक नए कानून के मुताबिक़, वाहनों में अब आम रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं बल्कि हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएगी.
- वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था.
- यह परिवहन विभाग द्वारा जारी एक एल्मुनियम का नंबर प्लेट होगा. अधिकृत डीलर ही HSRP नंबर प्लेट लगाएंगे.
- इस नंबर प्लेट पर एक होलोग्राम लगा होगा जिसपर एक चक्र बना होगा.
- यह होलोग्राम एक ऐसा स्टीकर होगा जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर अंकित होगा.