झारखंड के बोकारो से मानवता को शर्मशार कर देने वाला एक मामला सामने आया है.पारा शिक्षक हीरालाल रजवार को सात साल की बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाकर उससे दुष्कर्म की कोशिश करने पर बोकारो की अदालत ने बुधवार को सजा सुनायी.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने पारा शिक्षक को POCSO ACT की धारा 10 के तहत पांच साल और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी.
इस मामले में सरकारी वकील संजय झा ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय आसनसोल के पारा टीचर हीरालाल रजवार ने सात साल की बच्ची को अश्लील फिल्म दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की. बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे और पारा टीचर को पकड़ा.
केस संख्या 4/16 में कोर्ट ने यह सजा सुनायी. इसी मामले में कोर्ट ने POCSO act के सेक्शन 12 के तहत पारा टीचर हीरालाल को तीन साल की सजा सुनायी और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. वकील ने बताया कि सियालजोड़ी थाना में इस संबंध में केस संख्या दर्ज कराया गया था.
सुनवाई के दौरान आरोपी पारा शिक्षक हीरालाल ने अपनी बेगुनाही साबित करने अदालत में कई साक्ष्य प्रस्तुत किये, लेकिन कोर्ट ने हरिलाल के दलीलों को खारिज कर दिया और उसे दोषी करार दिया.