एक्टर गोविंदा और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को 22 साल बाद झारखंड हाई कोर्ट ने राहत दी है. दरअसल, ‘बदले में यूपी-बिहार लेई ले…’ गाना 1996 में रिलीज़ हुई फिल्म ‘छोटे सरकार’ का है. इस गाने को एक्टर गोविंदा और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने फिल्म में जोड़ी के रूप में फिल्माया था.
ये गाना अश्लील होने के साथ ही यूपी- बिहार की अवमानना करता है
1997 में पाकुड़ जो अब झारखंड में है. CJM की कोर्ट में मोहिनी मोहन तिवारी ने गोविंदा और शिल्पा के खिलाफ याचिका दर्ज कराई थी. याचिका में कहा गया कि ये गाना अश्लील होने के साथ ही यूपी- बिहार की अवमानना करता है. सन् 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया था.
न्यायमूर्ति अमिताभ गुप्ता की पीठ ने गुरुवार को पाकुड़ अदालत द्वारा जारी किए गए समन को रद्द कर दिया, अदालत द्वारा बचाव पक्ष के वकील के तर्क को स्वीकार किया गया. जिसके बाद अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला दिया.
याचिका दर्ज होने के 22 साल बाद आख़िरकार गोविंदा और शिल्पा को इस मामले में राहत मिली. न्यायमूर्ति अमिताभ गुप्ता ने गोविंदा और शिल्पा के हक़ में फैसला सुनाया.
न्यायमूर्ति गुप्ता ने फैसले में कहा कि फिल्म स्टारों पर आम नियम लागू नहीं होता क्योंकि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सिनेमोटोग्राफी अधिनियम, 1952 के तहत पास किया हुआ था.
सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सत्यापित किया और उसे प्रमाण पत्र दिया, जिसके बाद ही फिल्म रिलीज हुई है. यह भारतीय दंड संहिता के दायरे में नहीं आता है. जिसके बाद बचाव पक्ष के वकील अभय मिश्रा ने दलील दी कि इसी कारण समन (नोटिस) को रद्द कर देना चाहिए.
मोहिनी मोहन तिवारी नामक एक व्यक्ति ने निचली अदालत में शिकायत दायर कर दावा किया था कि ‘…बदले में यूपी- बिहार लेइ ले’ गाने से बिहार की छवि खराब हुई है. शिकायतकर्ता ने 1996 में फिल्म ‘छोटे सरकार’ की रिलीज के तुरंत बाद अदालत में शिकायत दर्ज़ की थी.