पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय ने लगाया लाउडस्पीकर पर बैन
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना राज्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.
मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थानों के साथ किसी सार्वजनिक समारोह में अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है.
यह फैसला पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया है.
प्रतिबंध दिन के दौरान प्रासंगिक होंगे.
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रात के दौरान कोई लाउडस्पीकर, सार्वजनिक समारोह या ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.
अदालत ने शोर-शराबा करने वाले निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जो ज्यादातर रात के दौरान होते हैं.
अदालत ने राज्य पुलिस से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रिहायशी इलाकों में हॉर्न न बजाए जाएं.
अदालत ने यह भी कहा कि इसका इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थिति में किया जाए.
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