मॉब लिंचिंग मामले में भीड़ द्वारा तबरेज अंसारी को पीटे जाने पर 11 आरोपियों पर लगी धारा 302 को झारखंड पुलिस ने हटा दिया है. पुलिस ने बताया कि तबरेज अंसारी की मौत तनाव और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी.
लगभग चार महीने पहले झारखंड के सरायकेला- खरसावां में चोरी का कथित आरोप में भीड़ द्वारा पीटे गए 22 वर्षीय तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी. पुलिस ने इससे पहले तबरेज अंसारी की पत्नी की शिकायत पर FIR दर्ज कर आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया था.
लेकिन बाद में सरायकेला- खरसावां के SP कार्तिक एस ने कहा कि हमने दो वजह से आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप को ख़ारिज किया है.
पहली वजह यह है कि तबरेज अंसारी की मौत मौके पर नहीं हुई. ग्रामीणों का अंसारी को मारने का कोई इरादा नहीं था.
दूसरी वजह यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में हत्या के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है. अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि तबरेज अंसारी की तनाव और कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई.
क्या था मामला
आपको बता दें कि झारखंड के सरायकेला-खरसांवा के धातकीडीह गांव में 17 जून को तबरेज़ अंसारी को चोरी के आरोप में गांव के लोगों ने पकड़ लिया था. घटना का एक वीडियो सामने आया था जिसके मुताबिक उसे बेरहमी से पीटा गया, साथ ही उससे “जय श्री राम” के नारे लगवाए गए. अगले ही दिन यानि 18 जून को पुलिस ने तबरेज़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस दौरान तबरेज़ की तबियत बिगड़ गई और 22 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.