पास हुआ ट्रिपल तलाक बिल, 40 हजार रुपए न मिलने पर पत्नी को दिया ट्रिपल तलाक
एक तरफ लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी मिल गयी. वहीं, दूसरी तरफ गुजरात में पति ने पत्नी को ट्रिपल तलाक दे दिया. जिसके बाद पत्नी ने कहा मझे न्याय मिले और मेरे पति को सजा.
गुजरात के सूरत जिले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले दहेज की आड़ में उसे परेशान करते थे. शादी के वक्त महिला के पिता से ई-रिक्शा खरीदने के लिए 40 हजार रुपए की मांग की थी.
जब उसके पिता ने ई-रिक्शा खरीदने के लिए 40 हजार रुपये नहीं दिए तो 23 वर्षीय महिला को उसके 25 वर्षीय पति ने तीन तलाक दे दिया.
महिला का आरोप हैं कि मेरी मम्मी की मौत के 40 दिन बाद ही पति (अकरम) ने तीन बार तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया और शिकायत दर्ज कराए जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई.
हालांकि, पीड़ित महिला ने पति अकरम के साथ साथ सास समीमबानू, ससुर पीरु शेख और जेठानी रसीदा के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई है.
एक तरफ लोकसभा में ट्रिपल तलाक़ विधेयक को मंजूरी मिल गयी है लेकिन दूसरी ओर समाज में अभी भी तलाक का सिलसिला जा रही है.
ट्रिपल तलाक पर 303 वोट पक्ष में, 82 वोट विपक्ष में मिले
ट्रिपल तलाक में वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 303 वोट आए, जबकि विरोध में 82 मत डाले गए. बता दें कि वोटिंग से पहले संसद से JDU, TRS, YSR कांग्रेस और TMC का वॉकआउट कर दिया.
JDU और TMC वोटिंग के दौरान वोट से अलग रहीं. वहीं, BJD ने बिल के पक्ष में वोट किया. TRS, YSR कांग्रेस बिल के खिलाफ रही.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने संबंधी बिल सियासत, धर्म का प्रश्न नहीं है बल्कि यह ‘नारी के सम्मान और नारी-न्याय’ का सवाल है और हिन्दुस्तान की बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी इस पहल का सभी को समर्थन करना चाहिए.
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