मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के संबंध में जानकारी देने के लिए बीएलओ, पर्यवेक्षकों एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित
सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड सभागार में शनिवार को मतदातासूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की जानकारी देने के लिए बीएलओ, पर्यवेक्षकों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 44 त्रिवेणीगंज सुरक्षित विधान सभा के इआरओ सह एसडीएम अभिषेक कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यशाला में बीडीओ अमरेशकुमार मिश्रा, बीपीआरओ शिल्पा कुमारी, आरओ रीया कुमारी सहित सभी पंचायत के बीएलओ, सुपवाईजर और सेक्टर पदाधिकारी शामिल थे। मतदातासूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यशाला के उदेश्य की जानकारी देते हुए एसडीएम श्री कुमार ने बताया कि वर्ष 2003 के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदातासूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य करवाया जा रहा है। जो प्रखंड क्षेत्र में रविवार से प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान में प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को पुनरीक्षण कार्य से जुडे फार्म को देकर उनसे भरवायेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित पुनरीक्षण कार्य को बहुत हीं संवेदनशीलता के साथ किया जाना है। उन्होंने कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाये जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी कर्मियों से कहा कि रविवार से इस कार्य को प्रारंभ कर आयोग द्वारा निर्गत फॉर्म को घर घर जाकर मतदाताओं में वितरित कर भरवाने का कार्य प्रारंभ कर दें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो बीएलओ या अन्य जो इस कार्य से जुडे हैं लापरवाही बरतेगे या दोषी पाये जायेंगे उनके विरूद्ध आयोग के निर्देशानुसार कानुनी कारवाई की जायेगी। इसलिए टीम के रूप में इस अभियान को शतप्रतिशत पूरा करना है। इस मौके पर सभी कर्मियों को नये फॉर्म का प्रारूप अवलोकन के लिए भी उपल्बध कराया गया। मौके पर बीडीओ अमरेश कुमार मिश्रा ने भी आयोग के नये फॉर्म में दर्शाये गये बिंदु को बारीकी से बताया। उन्होंंने कहा कि यह कार्य मतदातासूची के सत्यापन के लिए हो रहा है। उन्होंने इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित केटेगरी के संबंध में भी बताया। बताया कि 1.7.1987 के पूर्व जन्म वाले मतदाता को दस्तावेज से साबित करना है। 2. 12. 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाता को जन्मतिथि और जन्म स्थान का दस्तावेज देना अनिवार्य है। उन्होंने कर्मियों को कहा कि एक एक वोटर का सत्यापन करना है। उन्होंने बताया कि दस्तावेज में आधार कार्ड को दस्तावेज नहीं माना गया है। बताया मतदातासूची का शतप्रतिशत भेरीफिकेशन होना है। इस मौके पर एसडीएम श्री कुमार ने बीएलओ को नारा देते हुए कहा कि योग्य मतदाता छूटे ना, अयोग्य मतदाता जुटे ना। उन्होंने रविवार से प्रारंभ हो रहे पुनरीक्षण कार्य के बीएलओ से कहा कि फॉर्म भरवा कर उसे बीएलओ पॉर्टल पर अपलोड कराते जाना है।


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