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मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायालय हुआ प्रारंभ, जानें क्या होगा नियम।
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल का न्यायालय शुरू कर दिया गया। पहले मोटर वाहन दुर्घटना को लेकर मामला कोर्ट में चलता था लेकिन अब न्यायाधिकरण में ही मोटर दुर्घटना के मामले की सुनवाई की जाएगी,वहीं नए नियम के तहत इसमें कई बदलाव किए गए हैं, वहीं अब 6 माह के अंदर दुर्घटना को लेकर न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कराई जाएगी वहीं 1 साल के अंदर मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा जज विजय कुमार ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायधीकरण में अपना योगदान दे दिया है,और आज से ही यहां पर मामले देखे जाने लगेंगे।
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