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एक बोतल शराब और 5 साल की सजा
एक बोतल शराब रखने में न्यायालय ने सुनाई पाँच साल की सज़ा एक लाख का जुर्माना
मस्तीपुर !अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय की न्यायालय में शनिवार को एक शराब मामले में पाँच वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख का जुर्माना की सज़ा सुनाई है, जुर्माने की राशि जमा नही करने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा आरोपी को काटना पड़ेगा! बतादें की बीते 23 जून 2021 को समस्तीपुर ज़िले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के रहूवा गाँव निवासी लाल बहादुर साह के पुत्र मोती साह को समस्तीपुर जंक्शन के एक नंबर गेट पर जीआरपी पुलिस ने रोककर उनके लाल ट्राली बैग की तलाशी लिया था जिसमे एक बोतल 750 एमएल का वाइट एंड ब्लू ब्रांड का विदेशी शराब बरामद किया था!
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